युवक की गला घोंटकर हत्या के दोषी को उम्रकैद
बदायूं, मई 28 -- बदायूं। अपर जिला जज मोहम्मद कमर ने दो साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाशीश ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार मिश्रा के अनुसार वादी मुकदमा दुर्वेश पुत्र राकेश निवासी बक्सेना की ओर से हजरतपुर थाने में तहरीर देकर बताया गया कि उनके गांव का सुशील उर्फ स्वामी पुत्र सुरेंद्र उसके परिवार से रंजिश रखता था। वह अक्सर उसके पिता राकेश से कहता था कि आपसे कोई बात नहीं है लेकिन जिस दिन आपका बेटा सहदेव मिल गया तो उसकी हत्या कर देगा। यह भी पढ़ें- फैसलाः अवैध संबंधों में बाधक बने पति की हत्या में पत्नी समेत चार को उम्रकैद 17 नवंबर 2024 की रात सहदेव अपनी बैठक में सो रहा था। इसी का फायदा उठाकर सुशील वहां पहुंचा और उसने जर्सी से...
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