हरदोई, मई 14 -- हरदोई। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने दलित उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र को कानून के दुरुपयोग का मामला मानते हुए निरस्त कर दिया। साथ ही वादी पर पांच हजार रुपये हर्जाना लगाते हुए यह राशि एक सप्ताह के भीतर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने का आदेश दिया है। शासकीय अधिवक्ता वीरेश सिंह एवं अमित शुक्ला के अनुसार संडीला कस्बे के माकूम कुआं निवासी बबलू कुमार पुत्र मथुरा ने ग्राम कोडरा हार निवासी जब्बार पुत्र अब्दुल रहमान के विरुद्ध न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। वादी का आरोप था कि 28 अक्टूबर 2022 को उसने भूखंड के इकरारनामे के लिए पांच लाख रुपये उधार दिए थे। यह भी पढ़ें- जिला कृषि अधिकारी का तीन दिन में करें तबादला, कृषि निदेशक को हाईकोर्ट का आदेश बाद में कुछ राश...