नई दिल्ली, जुलाई 31 -- दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हुई IB अधिकारी अंकित शर्मा की नृशंस हत्या के मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस केस के बाकी सभी आरोपियों को भी IPC की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत का फैसला आने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने ताहिर हुसैन को मिली सजा को न्याय की शुरुआत बताया और साथ ही उम्मीद जताई कि हाई कोर्ट इस सजा को फांसी में बदल दिया जाएगा। अदालत का फैसला आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कपिल मिश्रा ने लिखा, 'ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा न्याय की शुरुआत है। जिस निर्दयता के साथ अंकित शर्मा जी को मारा गया , मृत्यु के बाद भी चाकुओं से गोदा जाता रहा, शव को नाले में फेंक दिया गया, ये निश...