हेमलता कौशिक, मई 29 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक्स हैंडल को तुरंत अनब्लॉक करने का आदेश देने से इनकार किया। हालांकि, अदालत ने एक रिव्यू कमिटी को आईटी रूल्स के तहत पूरे मुद्दे पर विचार करने और 7 जुलाई से पहले फैसला लेने को कहा है। जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी कमिटी के सामने ऑनलाइन हाजिर होने की अनुमति दी। अदालत ने कहा कि यदि पैनल इस बात से संतुष्ट होता है कि ब्लॉकिंग को खत्म किया जाए तो इसे CJP के अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश जारी करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। दीपके की याचिका पर केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी करते हुए जज ने जवाब दाखिल करने को कहा और अगली सुनवाई की तारीख 7 जुलाई तय की। अदालत ने कहा, 'यह निर्देश दिया जाता है कि अगली सुनवाई से प...