नई दिल्ली, सितम्बर 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से पांच सितंबर को प्रस्तावित मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष कानून के दायरे में व्यवहार करेंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि फिलहाल यह मानने का कोई कारण नहीं है कि प्रस्तावित प्रदर्शन से कोई अप्रिय घटना होगी। अदालत ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है और वे इससे निपटने में सक्षम हैं। सीजेपी का आरोप है कि सरकार ने उसके आंदोलन को समाप्त कराने के लिए 25 जुलाई को किए गए वादों को पूरा नहीं किया।ब्रिक्स सम्मेलन तक प्रदर्शन टालने के लिए याचिका दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी राजेंद्र सिंह ने याचिका दायर कर अपील की थी कि 12-13 सित...