यह आपकी आलोचना है...; राघव चड्ढा को अदालत ने समझाई बारीक सीमा
नई दिल्ली, मई 21 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ कथित अपमानजक पोस्ट्स को हटवाने के लिए आदेश की मांग की है। इनमें कथित तौर पर दिखाया गया है कि राघव चड्ढा ने खुद को 'पैसों के लिए बेचा।' जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने कहा कि पहली नजर में इन पोस्ट में चड्ढा के भाजपा में जाने के राजनीतिक फैसले की आलोचना की गई है और अलोचना-मानहानि के बीच एक बारीक सीमा है। शुरुआत में अदालत ने मौखिक रूप से चड्ढा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव नायर से कहा कि प्रथम दृष्टया इस केस में 'पर्सनैलिटी राइट्स' (व्यक्तित्व अधिकार) शामिल नहीं है। अदालत ने कहा, 'अन्य फैसलों से अलग, यहां सिर्फ आलोचना है राजनीतिक क्षेत्र में लिए गए फैसलों की। यह राजनीतिक फैसले की आलोचना पर ...
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