यमुना बाजार में नहीं रुकेगी तोड़फोड़, कभी भी गरज सकता बुलडोजर; दिल्ली HC ने ठुकराई अर्जी
नई दिल्ली, मई 19 -- दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में तोड़फोड़ जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोगों के बेदखली नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही 300 से ज्यादा परिवारों की मुश्किलें बढ़ने वालीं हैं। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने यमुना बाजार रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तावित तोड़फोड़ की कार्रवाई पर एक हफ्ते के लिए रोक लगाने वाली अर्जी भी खारिज कर दी है। इससे कभी भी बुलडोजर चल सकता है। संभावना है कि ये तोड़फोड़ कल शुरू हो जाएगी।कोर्ट ने कहा- यह PIL नहीं है बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा, "यह कोई जनहित याचिका (PIL) नहीं है। इसे स्थानीय निवासियों के कहने पर एसोसिएशन ने दायर किया है। उचित ऑथराइजेशन के बिना यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है।" हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि निवासी उचित अनुमति के स...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.