नोएडा, सितम्बर 25 -- उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी तलब, सख्त सुरक्षा नियमों के पालन का निर्देश दिया ​कोर्ट ने कहा, प्रदेश में एसी स्लीपर बसें बिना उचित जांच और सुरक्षा उपायों के चलाई जा रही हैं यह भी पढ़ें- पड़ताल: स्लीपर बसों में अंदर लोड किया जा रहा सामान, यात्रियों को इमरजेंसी दरवाजों की जानकारी नहींकोर्ट का स्वतः संज्ञान ​प्रयागराज, ग्रेटर नोएडा, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में आग लगने से नौ यात्रियों की मौत की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है। कोर्ट ने प्रदेश शासन के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव (परिवहन) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश दिया और स्लीपर बसों के संचालन व सुरक्षा मानकों में लापरवाही पर चिंता जताई है।...