नई दिल्ली, अगस्त 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल होने वाले म्यूल खाते और अन्य बैंक खातों से निपटने के लिए 4 सप्ताह में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने और इसे जारी करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इससे निपटने के तरीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने, तेजी से लागू करने और लगातार फॉलो-अप करने की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति ‌वी. मोहना की पीठ ने साइबर-आधारित वित्तीय धोखाधड़ी मामलों में कार्रवाई को मजबूत करने के मकसद से सभी राज्यों और केंद्र सरकार और कानून के प्रवर्तन एजेंसियों को कई निर्देश जारी करते हुए यह आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने सरकार की ओर से पेश संयुक्त रिपोर्ट और अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की दलीलें सुनने के ब...