कानपुर, अगस्त 6 -- कानपुर। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लोगों को ठगने और गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर म्यूल खाते खुलवाने वाले पांच आरोपियों की जमानत अर्जी अपर जिला जज सुभाष सिंह ने खारिज कर दी। विष्णुपुरी कालोनी निवासी हर्ष कुमार उर्फ हर्ष गौड़ ने नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप आदित्य बाजपेयी, शिवांश गुप्ता, अतुल सिन्हा व क्षितिज द्विवेदी से मुलाकात हुई थी। एडीजीसी भाष्कर मिश्रा ने बताया कि आरोपियों के कहने पर अपने दोस्त का बैंक खाता, एटीएम, चेकबुक व खाते से लिंक मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया था। साइबर सेल से शिकायत के बाद जांच हुई। जांच में यश प्रताप का नाम भी सामने आया। जांच में इनके अलग-अलग खातों से लाखों रुपये का ट्रांजेक्शन मिला। जिसके बाद पांचों को जेल भेजा गया था। गुरुवार को इनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई ...