मधुबनी, अगस्त 19 -- झंझारपु। नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के मामले में म्यांमार की महिला बेगम ताहिरा समेत चार आरोपितों को एसडीजेएम आनंद राज की अदालत ने बुधवार को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला लौकहा थाना क्षेत्र में नेपाल-भारत सीमा के पिलर संख्या 246 से जुड़ा है। 7 अक्टूबर 2023 को सीमा पर तैनात एसआई करुणा दास के आवेदन पर लौकहा थाने में विदेशी अधिनियम,1946 की धारा 14 एवं 14 सी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह भी पढ़ें- देह व्यापार की आरोपित तीन महिलाओं की जमानत अर्जी खारिज इसके बाद म्यांमार के बोतीदांग क्षेत्र के आईकर्प जिले की निवासी जेबुल की पत्नी बेगम ताहिरा के अलावा सिमरी...