बरेली, अप्रैल 23 -- बरेली, विधि संवाददाता। मौसरी बहनों को बहलाकर ले जाकर दुष्कर्म के मामले में फ़ास्ट ट्रैक तृतीय नम्रता अग्रवाल की विशेष कोर्ट ने आरोपी देवेंद्र की जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि थाना अलीगंज में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी नाबालिग बहन अपनी मौसी के घर गई थी। 25 फरवरी 2026 को पीड़िता अपनी मौसेरी बहन के साथ गायब हो गई थी। बरामद पीड़िता ने कलमबंद बयान में बताया कि उसे आरोपी देवेंद्र और उसकी मौसेरी बहन को राजेश बहलाकर ले गया था। पीड़िताओं को दोनों आरोपी नोयडा ले गये थे। यह भी पढ़ें- गैंगरेप के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज नोयडा में दोनों आरोपियों ने मौसेरी बहनो के साथ दुष्कर्म किया।
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