मौलाना तौकीर रजा को झटका, हाईकोर्ट ने नामंजूर की जमानत, कहा-भड़काऊ नारा कानून के अधिकार को चुनौती
प्रयागराज, सितम्बर 7 -- Bareilly Danga: बरेली में 26 सितंबर 2025 को हुए दंगे के मामले में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बरेली दंगे के आरोपी तौकीर रजा को फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि भले ही घटना के समय आवेदक मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन रिकॉर्ड से प्रथमदृष्टया यह सामने आता है कि उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में एकत्र होने के लिए आह्वान किया था। अदालत ने घटना के बाद उनके कथित आचरण को भी गंभीरता से लिया। तौकीर रज़ा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश त्रिवेदी, इमरानुल्लाह ने पक्ष रखा जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और एजीए प्रथम परितोष कुमार म...
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