वाराणसी, मार्च 28 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। कफ सिरप तस्करी में सरगना शुभम जायसवाल के खास प्रशांत उपाध्याय के बिरदोपुर (भेलूपुर) एवं मड़ौली (मंडुवाडीह) स्थित आवास पर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट से जारी धारा 84 बीएनएसएस का नोटिस चस्पा किया। इसके तहत 30 अप्रैल तक प्रशांत कोर्ट में पेश नहीं होता है या गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो उसे भगोड़ा करार दिया जाएगा। इसके बाद कुर्की की कार्यवाही होगी। कोतवाली थाने में बीते 15 नवंबर को कफ सिरप तस्करी में शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद समेत 40 फर्मों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना, एनडीपीएस एक्ट आदि धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इसमें कोतवाली पुलिस की ओर से अब तक 23 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शुभम, प्रशांत के अलावा अन्य कई आरोप अभी भी फरार हैं। इस क्रम में आरोपी प्रशांत उपाध्याय की गिरफ्तारी नहीं होन...