वाराणसी, अप्रैल 5 -- वाराणसी। रोहनिया के बाद कोतवाली पुलिस के मुकदमे भी कफ सिरप तस्करी में सरगना शुभम जायसवाल को भगोड़ा घोषित किया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी 14 की अदालत ने गुरुवार को धारा 84 (4) के तहत कार्यवाही की। विवेचक दयाशंकर सिंह ने बताया कि कफ सिरप तस्करी में कायस्थ टोला (आदमपुरा) निवासी शुभम जायसवाल सरगना है। उसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया गया था। उसके आवासों पर नोटिस चस्पा किया गया। मुनादी कराई गई थी। उसे 30 मार्च तक हाजिर होना था। निर्धारित समय तक वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। इस पर पुलिस उसे भगोड़ा घोषित करने की कोर्ट से अपील की।

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