वाराणसी, मार्च 1 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। कफ सिरप की तस्करी के सरगना प्रह्लाद घाट के कायस्थ टोला निवासी शुभम जायसवाल के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट-14 ने शुक्रवार को उद्घोषणा (बीएनएसए की धारा 84 के तहत) जारी की थी। इसकी प्रति कोतवाली पुलिस ने शनिवार को उसके आवास पर और गोलगड्डा स्थित बस अड्डा पर चस्पा कर मुनादी कराई। इसके तहत शुभम 30 मार्च तक कोर्ट में पेश नहीं होता है या गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर सिंह ने बताया कि 15 नवंबर को दर्ज मुकदमे में भोला प्रसाद, उसके पुत्र शुभम समेत कुल 40 के खिलाफ केस दर्ज है। धोखाधड़ी, कूटरचना, एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे में सरगना शुभम जायसवाल अब तक फरार है। उसके फरार होने की दशा में कोर्ट की ओर से जारी गैर जमानती वारंट का...
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