नई दिल्ली, अगस्त 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसले में अपराध के दोषियों को 'मौत' की सजा देने के तरीके के तौर पर 'फांसी' को खत्म करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मौत की सजा देने के लिए फांसी की जगह कोई वैकल्पिक और सम्मानजनक तरीका अपनाने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने मौत की सजा देने के लिए फांसी की जगह कम पीड़ादायक तरीकों जैसे नस के जरिए घातक इंजेक्शन देने के विकल्प को अपनाने की मांग को सिरे से ठुकरा दिया। पीठ ने कहा कि फिलहाल देश में मौत की सजा देने के लिए 'फांसी' ही वैध तरीका है। यह भी पढ़ें- मौत की सजा देने के लिए 'फांसी' का तरीका बना रहेगा- सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट का निर्णय शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके समक्ष पेश किए गए सबूतों से यह साबित नहीं ...