मोबाइल व एआई का उपयोग केवल शोध व जरूरी शैक्षणिक जानकारी के लिए करें: जज
देहरादून, मई 27 -- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधन में आयोजित गोष्ठी में सिविल जज मनोज राणा ने छात्राओं को मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को मोबाइल के कम प्रयोग करने और मोबाइल व एआई का उपयोग केवल शोध व जरूरी शैक्षणिक जानकारी के लिए करने की अपील की। बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधन में मसूरी गर्ल्स इंटर कालेज के सभागार में विधिक साक्षरता गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें सिविल जज मनोज सिंह राणा ने छात्राओं को कानूनी जागरूकता के बारे में विस्तार से अवगत कराया। बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को व्हीकल नहीं चलाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो 25 हजार तक का चालान किया जाता है। उन्होंने छात्राओं को मोबाइल के कम प्रयोग के बारे में अवगत कराया व कहा कि मोबाइल व एआई का उपयोग केवल शोध व जरूरी शैक्षणिक जानकारी क...
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