नई दिल्ली, सितम्बर 29 -- गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की एक अपील खारिज कर दी। अपील में केजरीवाल ने उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री का खुलासा करने का निर्देश रद्द कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डी.एन. रे की खंडपीठ ने एकल पीठ के जज के आदेश को बरकरार रखा। खंडपीठ ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के निर्देश को रद्द करने और केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने के फैसले में दखल देने का कोई आधार नहीं पाया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, चुनौती दिए गए फैसले में अपीलकर्ता की किसी भी दलील में कोई गलती नहीं पाई गई है। इसलिए अपील खारिज ...