नई दिल्ली, जून 9 -- नई दिल्ली। सेबी ने सोमवार को शेयर ब्रोकरों के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना 45 दिनों के भीतर चुकाया जाना चाहिए। नियामक ने अप्रैल 2022 से जनवरी 2024 के दौरान मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का विषयगत निरीक्षण किया। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि अधिकृत स्थानों पर ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं थे। सेबी ने कहा कि निरीक्षण के दौरान 13 टर्मिनल (एनएसई) बताए गए स्थान पर नहीं पाए गए। इसके अलावा कुछ अन्य उल्लंघन भी पाए गए, जिनके लिए कुल तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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