अयोध्या, अप्रैल 20 -- अयोध्या, संवाददाता। मोडिफाइड साइलेंसर युक्त वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई के लिए और नियमों की जानकारी के लिए आरटीओ (प्रवर्तन) विश्वजीत सिंह ने कार्यालय में दो पहिया वाहन डीलरों संग बैठक की। इसमें आरटीओ ने मातहतों को कड़ी कार्रवाई करने और डीलरों से मोडीफाइड साइलेंसर न लगाने के निर्देश बैठक में आरटीओ ने डीलरों को बताया कि मोडिफाइड साइलेंसर (प्रेशर हॉर्न/अन्य ध्वनि प्रदूषणकारी उपकरण) की बिक्री एवं स्थापना करने वाले मोटर गैराज/वर्कशॉप को चिन्हित कर उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी और एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपने मोटरयान में मोडिफाइड साइलेंसर लगाया गया है उन पर पांच हजार तक का जुर्माना अथवा छह माह तक का कारावास अथवा दोनों ...