कौशाम्बी, अप्रैल 18 -- मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न, हूटर लगे वाहनों के विरुद्ध परिवहन विभाग अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा। इस संबंध में परिवहन आयुक्त का आदेश मिलते ही कार्रवाई की रणनीति बनाई जा रही है। आदेश में कहा गया है कि मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर की बिक्री और स्थापना करने वाले मोटर गैराज/वर्कशॉप पर कार्रवाई करें। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी तारकेश्वर मल्ल ने बताया कि जिन वाहन स्वामियों ने अपने वाहन में परिवर्तन किया है उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़ें- मॉडिफाइड साइलेंसर पाए जाने पर निलंबित होगी आरसी: एआरटीओ यह भी पढ़ें- मोडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ अभियान यह भी पढ़ें- मोडिफाइड साइलेंसर औरप्रेशर हॉर्न पर सख्ती, लगेगा एक लाख तक जुर्माना
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