रांची, मार्च 28 -- रांची। बुढ़मू थाना क्षेत्र में मोटर चोरी के आरोप में युवक विक्की की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में जेल में बंद आरोपी रामजीत महतो को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त देवाशीष महापात्रा की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। यह घटना 16 जनवरी 2026 की है, जो चांचो गांव में हुई थी। मामले के अनुसार, मोटर चोरी को लेकर 16 जनवरी को आंगनबाड़ी केंद्र के पास बैठक बुलाई गई, जहां तुलसी नायक और उनके बेटे विक्की को बुलाया गया। बैठक के दौरान विक्की पर मोटर चोरी का आरोप लगाकर आरोपियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह बेहोश हो गया। आनन-फानन में उसे ठाकुरगांव अस्पताल ले जाया गया, जहां से रिम्स रेफर किया गया। रिम्स पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के पिता ने बुढ़मू थाना में कांड संख्या 5/2026...
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