गौरीगंज, जून 4 -- अमेठी। 16 वर्ष पूर्व ट्यूबवेल की मोटर चोरी होने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 27 दिन के साधारण कारावास तथा 1200 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पीपरपुर थाना क्षेत्र के घोरहा निवासी राजेश सिंह के ट्यूबवेल की मोटर चोरी होने के मामले में पुलिस ने 27 अप्रैल 2010 को केस दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने मोटर बरामद कर अभियुक्त राजू सिंह पुत्र हरिबक्श सिंह निवासी घोरहा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में आपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। जिसके बाद दोष सिद्ध होने पर न्यायालय एसीजे/जेएम सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त 27 दिन के कारावास व 1200 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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