रांची, सितम्बर 1 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने मॉरीशस के एसएसआर मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन प्रताप नारायण सिंह और चेयरमैन की सचिव रंजीत कौर के खिलाफ अरगोड़ा थाना में दर्ज धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और आपराधिक साजिश का मामला रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों को सही मानने के बावजूद आईपीसी की धारा 406, 420 और 120बी के अपराध नहीं बनते। अदालत ने माना कि आपराधिक कार्रवाई जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने प्रताप नारायण सिंह और रंजीत कौर की ओर से याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। मामला अरगोड़ा से जुड़ा था। मामले के शिकायतकर्ता का आरोप था कि उनका बेटा कैरव किर्तने 2019-2024 सत्र में एसएसआर मेडिकल कॉलेज, मॉरीशस में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए दाखिल हुआ था। शिकायत ...