बुलंदशहर, अप्रैल 17 -- अगर आप अपनी बाइक या कार में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर लगाकर सड़कों पर स्टंट दिखाते हैं, तो अब यह आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और उन्हें तैयार करने वाले संचालकों के खिलाफ अभियान शुरु कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वर्कशॉप संचालकों पर अब सीधे एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नीतू शर्मा ने बताया कि परिवहन आयुक्त के निर्देश पर जिले के सभी डीलरों, मोटर गैरेज और वर्कशॉप संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई है। यदि कोई भी वर्कशॉप संचालक वाहनों में अवैध रूप से साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न लगाता पाया गया, तो मोटरयान अधिनियम के तहत उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग की यह सख्ती केवल गैरेज संचा...
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