बहराइच, अप्रैल 20 -- बहराइच,संवाददाता। जिले में मोडीफाइड साइलेंसर बिक्री करने व उपकरण वाहनों में फिट करने पर सीधे तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 10 हजार रुपये तक जुर्माना वसूलने के साथ चालक का लाइसेंस भी तीन माह के लिए निलंबित किया जाएगा। सोमवार को वाहन बिक्री करने वाले स्वामियों संग नवागांतुक एआरटीओ प्रशासन ने बैठक कर सीधे तौर पर चेतावनी दी है। कहा कि नियमों की अनदेखी पर सीधे तौर पर कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ एस कुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों के समादर में वाहनों में निर्धारित मानकों के विपरीत ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों व मॉडिफाइड साइलेंसरों का प्रयोग कदापि न करें, इस प्रकार के उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित है।शांति यह भी पढ़ें- प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने पर होगी कार्रवाई : एआरटीओ व्यवस्था व पर्यावरण सुरक्षा को निर...