बागपत, अप्रैल 19 -- बागपत। डीलर, मोटर गैराज एवं वर्कशॉप संचालक अब मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर की बिक्री नहीं कर सकेंगे। एआरटीओ विपिन कुमार ने बताया कि बिक्री करने पर ध्वनि प्रदूषण के जिम्मेदार मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई होगी। वर्कशॉप व गैराज संचालक पर 1,00,000 प्रति संघटक जुर्माना भी लगेगा। वहीं ऐसे वाहन स्वामी अपने मोटरयान में पुर्जों की पच्च-फिटिंग के माध्यम से ऐसा परिवर्तन किया जाता हैं, तो उनके विरूद्ध भी कार्रवाई होगी और छह माह का कारावास तक की सजा हो सकेगी और पांच हजार रूपये तक का जुर्माना भी लगेगा। सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा मोटरयान चलाने उनके विरूद्ध भी कार्रवाई होगी और दस हजार का जुर्माना लगेगा। यह भी पढ़ें- मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, हूटर वाले वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी जो वाहन चला रहा हैं या चलवा रहा हैं ...
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