मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान से जुड़े विवाद में शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत
बेगुसराय, अगस्त 7 -- बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतनमान से जुड़े विवाद में पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी आदेश के संचालन पर अंतरिम रोक लगा दी है।
न्यायालय का निर्देश न्यायालय ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। इसमें मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों को उनकी नियुक्ति तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान देने के संबंध में पूर्व के न्यायिक आदेशों के अनुपालन की बात कही गई थी।
याचिका की जांच इस आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। यह आदेश चंद्रकांत एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य मामले की सुनवाई के दौरान पारित किया गया। हाईकोर्ट के इस निर्देश...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.