रांची, नवम्बर 26 -- रांची, विशेष संवाददाता। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मैट्रिक प्रशिक्षित का वेतनमान नहीं दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गयी है। द्रोपदी कुमारी एवं सात अन्य ने अपने अधिवक्ता सिद्धार्थ रंजन के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि प्रार्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाकोर्ट ने शिक्षा विभाग को प्रार्थियों की सभी स्वीकृत बकाया राशि चार सप्ताह में भुगतान करने का निर्देश दिया था। प्रार्थियों का कहना था कि कोर्ट के पुराने आदेश के बावजूद उन्हें मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान देने के बजाय अब भी अप्रशिक्षित वेतनमान ही दिया जा रहा है। राज्य की ओर से बताया गया था कि विभाग ने 7 दिसंबर 2024 को पारित आदेश का पालन करने का निर्णय ले लिया है और प्रशिक्षित वेतनमान देने की कार्यवाही की जारी है।...
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