आगरा, अप्रैल 19 -- जनपद में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालें यंत्रों को वाहनों में नहीं लगाने को लेकर एआरटीओ आपी मिश्र ने डीलरों, गैराज व वर्कशाप संचालकों के साथ बैठक दी है। एआरटीओ ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण वाले मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न लगाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को एआरटीओ आपी मिश्र ने कहा कि डीलर व गैराज संचालक वाहनों में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले यंत्रों की बिक्री नहीं करें। वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर व प्रेशर हार्न लगाने वाले मेकेनिक भी कार्रवाई के दायरे में होंगे। मॉडिफाइड साइलेंसर व प्रेशर हार्न वाले वाहन चलाने वालों के चालान काटे जाएंगे। उनके वाहन चालकों का लाइसेंस भी तीन माह के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यह भी पढ़ें- यातायात नियम उल्लंघन पर तीन वाहन सीज, 160 के चालान गैराज संचालक व वर्कशॉप संचालकों पर भी एक...
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