नई दिल्ली, अगस्त 31 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ लोगों से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्यों को मारने के लिए कहने का आरोप लगाया गया था। सीजेआई सूर्यकांत ने पीआईएल को खारिज कर दिया। लाइव लॉ के अनुसार, सीजेआई सूर्यकांत बेंच के सामने याचिकाकर्ता ने खुद कहा, ''मैं भी भाजपा का सदस्य हूं। इस तरह खारिज क्यों किया जा रहा है? यह बहुत ज्यादा है। आप मल्लिकार्जुन खरगे के भाजपा सदस्यों की हत्या की मांग का समर्थन करते हैं? आप ईसाइयों और मुसलमानों को SC का दर्जा देने का समर्थन करते हैं?''कोर्ट ने पीआईएल पर कहा कि याचिकाकर्ता ने कोई वैलिड केस नहीं बनाया, और अर्जी तुरंत खारिज कर दी गई। बता दें कि याचिकाकर्ता ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) फाइल की जिसमें दावा किया गया कि...