ब्रसेल्स, दिसम्बर 10 -- बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत 'कोर्ट ऑफ कैसेशन' ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है। यह फैसला भारत के पक्ष में गया है और अब चोकसी के प्रत्यर्पण की औपचारिक प्रक्रिया बेल्जियम में आगे बढ़ सकती है। इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की। ब्रसेल्स में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील के 17 अक्टूबर के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने साफ कहा कि चोकसी की यह दलील निराधार है कि भारत भेजे जाने पर उसे यातना का जोखिम है। ब्रसेल्स के महाधिवक्ता हेनरी वेंडरलिंडेन ने ईमेल के जरिए बताया- सर्वोच्च अदालत ने चोकसी की अपील खारिज कर दी है। इसलिए निचली अदालत का फैसला ही प्रभावी रहेगा। मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक में 13000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले क...
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