पटना, अगस्त 18 -- बिहार सरकार ने क्षैतिज एवं उर्ध्व (लंबवत) आरक्षण के क्रम में आरक्षित श्रेणी के योग्य विद्यार्थियों के अधिकारों के हनन पर रोक लगा दी है। योग्यता सूची में ऊपर आने वाले आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को नौकरी या शैक्षिक संस्थानों में नामांकन सामान्य श्रेणी के तहत ही होगा। सामान्य श्रेणी से कम योग्यता श्रेणी में आने पर उनका चयन आरक्षित श्रेणी के तहत हो सकेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति करने वाले कई चयन आयोगों और शैक्षिक संस्थानों की ओर से इसके उल्लंघन की शिकायत पर यह निर्णय जारी किया है। आयोगों या संस्थानों की ओर से इस कानूनी प्रावधान का शत-प्रतिशत पालन नहीं किया जा रहा है और मेधावी आरक्षित आवेदकों को सामान्य सीटों में समायोजित करने के बजाय आरक्षित कोटे में ही गिन रहे हैं। इससे आरक्षित वर्ग के अन्य कम अ...