नई दिल्ली, जुलाई 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेरठ के शास्त्री नगर इलाके में स्थित सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण पर कड़ा रूख अपनाते हुए 44 संपत्तियों को गिराने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने जिन संपत्तियों को गिराने का आदेश दिया है, उनमें कई जगहों पर दुकानें, स्कूल, अस्पताल और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान शामिल है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने संपत्ति मालिकों को किसी तरह से राहत देने से इनकार करते हुए, अवैध निर्मित संपत्तियों को गिराने और मूल नक्शे के हिसाब से स्थिति बहाल करने का आदेश दिया है। पीठ ने आवंटी लोकेश खुराना की ओर से दाखिल अर्जी पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है। यह भी पढ़ें- यूपी: 44 सील इमारतें होंगी जमींदोज, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनते ही रोने लगीं महिलाएं; मायूस व्यापारी खुराना ने सुप्रीम कोर्...