मेरठ, सितम्बर 25 -- मेरठ के एसएसडी ब्वॉयज इंटर कॉलेज लालकुर्ती में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। जिसमें न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों और कानूनी परिणामों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण और गलत गतिविधियों से बचाने के लिए कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं। विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के बारे में भी बताया गया। उन्होंने कहा कि कानून अपराध होने के बाद कार्य करता है, जबकि जागरूकता अपराध को होने से ही रोकती है। इसलिए बच्चों में जागरूकता जरूरी है।प्रधानाचार्य डॉ. बीपी सिंह ने न्यायाधीश प्रवीण कुमार का बुके देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में राजकीय इंटर कॉलेज के उप प्र...