मेरठ, जुलाई 14 -- मेरठ, वरिष्ठ संवाददाता सेंट्रल मार्केट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख बरकरार है। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्लूएस और एलआईजी श्रेणी के मकानों को भी कोई राहत नहीं दी और सील किए गए 44 भवनों के अवैध निर्माण ध्वस्त कर उन्हें मूल स्वरूप में लाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने से व्यापारियों और महिलाओं को भारी मायूसी हाथ लगी है।परिषद द्वारा कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं कराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद को भी कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की कोर्ट ने परिषद को बाकी सभी आवासीय भवनों में अवैध निर्माण की पहचान करके उन्हें भी ध्वस्त करने को कहा है। यह भी पढ़ें- Meerut News: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, छोटे...