मेरठ, अक्टूबर 3 -- ऑपरेशन कॉन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल मेरठ और थाना रोहटा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते पॉक्सो एक्ट में न्यायालय ने अभियुक्त को सजा सुनाई है। न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। पुलिस के अनुसार थाना रोहटा में वर्ष 2021 में धारा 452, 376, 323, 504, 506 भादवि तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में रोशनलाल पुत्र कालूराम निवासी चिरौड़ी डिलोनी, गाजियाबाद अभियुक्त था। पुलिस ने बताया कि मॉनिटरिंग सेल और थाना रोहटा के पैरोकार आरक्षी राहुल तोमर द्वारा मामले में लगातार प्रभावी पैरवी की गई, जिसके चलते एक अक्टूबर को स्पेशल एक्सक्लूसिव जज पॉक्सो एक्ट जिला न्यायालय मेरठ ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया। यह भी पढ़ें- नाबाल...