मेयर व उपमेयर के नामांकन को लेकर मुकदमा दर्ज का सलाह
बोकारो, मई 21 -- बोकारो। जनता मजदूर सभा के महासचिव साधु शरण गोप को राज्य चुनाव आयोग के अवर सचिव ने पत्र लिखकर मार्गदर्शन किया है कि वे चास नगर निगम के मेयर और उपमेयर के प्रपत्र 24 में त्रुटियों के आलोक में नामांकन रद्द करने के लिए सक्षम न्यायालय में निर्वाचन अर्जी याचिका दायर करें। पत्र में उन्होंने लिखा है कि आयोग के कार्यालय में प्राप्त शिकायत आवेदन का विषय अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत आता है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 580 में विहित प्रावधान के अंतर्गत सक्षम न्यायालय के समक्ष अर्जी याचिका के तहत अपील किया जा सकता है। पत्र की प्राप्ति के बाद साधु शरण गोप ने मामले को सक्षम न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। बताते चलें साधु शरण गोप ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव से शिकायत किया था कि चास के मेयर ओर उप मेयर ने ना...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.