लखनऊ, मई 22 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी के फैजुल्लागंज वार्ड से इलेक्शन ट्रिब्यूनल से निर्वाचित घोषित पार्षद को शपथ न दिलाने के मामले में मेयर के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज करते हुए, यह भी स्पष्ट किया है कि नगर निगम का नियमित कार्य प्रभावित नहीं होगा। मेयर की अनुपस्थिति को अनौपचारिक अनुपस्थिति मानते हुए, निगम का कामकाज नियमानुसार चलता रहेगा। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 29 मई को नियत करते हुए, मेयर को चेतावनी भी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक भी आदेश का पालन नहीं हुआ तो उन्हें कोर्ट में उपस्थित होकर यह बताना होगा कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। यह भी पढ़ें- ललित को आज दिलाई जा सकती है पार्षद पद की शपथ कोर्...