समस्तीपुर, सितम्बर 22 -- समस्तीपुर। जिले में दवाओं की अवैध बिक्री, बिना चिकित्सकीय पर्ची के एंटीबायोटिक और नशीली दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी व्यवस्था को और सख्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संशोधित औषधि नियम 2026 के तहत रिटेल मेडिकल स्टोर में सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद दवा दुकानों में ग्राहकों को दवा देने की प्रक्रिया कैमरे की निगरानी में होगी। यह भी पढ़ें- CDSO की बड़ी चेतावनी! डॉक्टर के बिना खा लेते हैं ये दवाई, तो किडनी पर हो सकता है असरनिगरानी प्रक्रिया दवा काउंटर और बिक्री प्वाइंट पर लगाए गए सीसीटीवी से दवा की बिक्री की स्पष्ट रिकॉर्डिंग करनी होगी। नए प्रावधान के अनुसार प्रत्येक रिटेल फार्मेसी संचालक को अपने प्रतिष...