लखीमपुरखीरी, जून 13 -- मेडिकल व्यवसायी की हत्या के एक मामले में कोर्ट ने पिता-पुत्रों समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे रेनू सिंह ने पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही प्रत्येक आरोपी को 38,000 रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। एडीजीसी कपिल कटियार ने बताया कि कस्बा व थाना पलिया के पठान मोहल्ले के रहने वाले साहब खां उर्फ शीबू 4 जून 2010 की रात करीब नौ बजे अपना मेडिकल स्टोर बन्द करके घर आ रहे थे। रास्ते में पलिया के ही रहने वाले जस्सी सिंह, मंजीत सिंह, अंसार ठेकेदार और उसके दो बेटों राजू उर्फ रियाज व पप्पू उर्फ आफताब ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में साहब खां गम्भीर रूप से घायल हो गया। साहब खां के भाई शादाब खां उसे पलिया सीएचसी ले गये। जहां से उसे लखीमपुर रेफर कर दिया गया। लखीमपुर में साहब...