गोरखपुर, मार्च 21 -- गोरखपुर, निज संवाददाता। रेलवे बोर्ड के नए आदेश के तहत अब गंभीर बीमारियों के ईलाज के लिए दूसरे शहर जाने वाले रेलकर्मियों और उनके परिजनों को वापसी के लिए मेडिकल पास के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री एवं सहायक महामंत्री एनएफआईआर विनोद कुमार राय ने कर्मचारियों को बताया कि बोर्ड ने अब पास जारी करने वाले अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे 'आउटवर्ड मेडिकल पास' पर ही वापसी यात्रा के लिए आवश्यक आधिकारिक मुहर (एंडोर्समेंट) लगाए। अब कर्मचारी इलाज से जुड़े दस्तावेज और डिस्चार्ज समरी दिखाकर उस क्षेत्र के रेलवे कार्यालय से आसानी से वापसी का पास प्राप्त कर सकेंगे।

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