उरई, जून 6 -- उरई। संवाददाता राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन के पूर्व प्राचार्य डॉ अरविंद त्रिवेदी के डीजी कार्यालय लखनऊ अटैच किए जाने पर इसमें एक नया मोड़ सामने आया है। डॉ त्रिवेदी की याचिका पर हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने आदेश जारी करते हुए पूर्व प्रधानाचार्य को 22 जुलाई तक मेडिकल कॉलेज जालौन में ही प्राचार्य पद पर पूर्व की तरह बहाल रखने के आदेश दिए हैं।गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज जालौन में मरीजों के तीमारदारों और डॉक्टर के बीच बीते माह मारपीट के बाद जमकर हंगामा हुआ था। मामले में डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार से उसी रात 3 घंटे इमरजेंसी और दूसरे दिन 4 घंटे ओपीडी इमरजेंसी सेवा बाधित रही थी। इसके बाद आक्रोशित व्यापारियों के शहर में बाजार बंद से लेकर व्यापारियों के धरना प्रदर्शन के बाद मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अराध्य नगाइच समेत 30 से 40 अज्ञात डॉक्टरों पर मुकदमा...