रांची, अप्रैल 30 -- रांची। धोखाधड़ी, विश्वासघात और साजिश के मामले में एसएसआर मेडिकल कॉलेज, मॉरिशस के अध्यक्ष रुद्र प्रताप नारायण सिंह और सचिव रणजीत कौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अपर न्यायायुक्त देवाशीष महापात्र ने गुरुवार को आदेश सुनाया। आरोप है कि 2018 में कॉलेज ने अधिक छात्रों का नामांकन लेकर करीब 50 लाख रुपये वसूले और छात्रों को प्रताड़ित किया। अरगोड़ा थाने में दर्ज मामले में दोनों के खिलाफ इश्तेहार भी जारी हो चुका है, जबकि हाईकोर्ट में याचिका लंबित है। यह भी पढ़ें- पीजीटी नियुक्ति पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, ड्यूल डिग्री विवाद पर फैसला सुरक्षित

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