मुजफ्फरपुर, मार्च 20 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता, बिहार के मेडिकल कॉलेजों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर छह महीने के भीतर नियुक्ति का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर जल्द से जल्द इसपर अमल करने का कहा है।हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी के कारण एक डॉक्टर के 24 से 72 घंटे तक लगातार ड्यूटी करने पर नाराजगी जतायी है। कोर्ट का कहना है एक डॉक्टर के लगातार ड्यूटी से फर्जी अटेंडेंस लगाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा है कि कॉलेजों में लंबे समय से शिक्षकों और डॉक्टरों के पद खाली रहने से मरीजों के इलाज पर भी असर पड़ रहा है।बिहार में श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज सहित सभी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के पद खाली हैं। एसकेएमसीएच के मेडिसिन विभाग म...