मेडिकल, शादी, पढ़ाई और घर के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं PF का पैसा? जान लें पूरा नियम
नई दिल्ली, अक्टूबर 14 -- नौकरीपेशा लोगों के लिए EPF (Employees' Provident Fund) रिटायरमेंट के लिए बचत करने का एक अहम जरिया है। लेकिन, जरूरत पड़ने पर इस फंड से आंशिक निकासी भी की जा सकती है। मेडिकल खर्च, बच्चों की पढ़ाई, शादी या घर खरीदने जैसे कामों के लिए कर्मचारी अपने PF खाते से पैसा निकाल सकते हैं। अब EPFO के नए नियमों के तहत अलग-अलग जरूरतों के लिए निकासी की सीमा को स्पष्ट किया गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किस काम के लिए कितनी बार PF का पैसा निकालने की अनुमति है और कितनी रकम निकाली जा सकती है। यह भी पढ़ें- रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किया बोनस का ऐलानमेडिकल खर्च के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं PF? अगर कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, तो EPF खाते से एडवांस लेने का विकल्प ...
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