नई दिल्ली, अगस्त 15 -- निखिल पाठक दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को मेट्रो स्टेशनों के पेड एरिया (टिकट लेकर प्रवेश करने वाला क्षेत्र) में सार्वजनिक टॉयलेट और बेबी फीडिंग (बच्चों को दूध पिलाने) और शिशु देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी मांगो पर विचार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि यात्रियों की जरूरतों और सुविधा को देखते हुए इन सुविधाओं के लिए उचित और संभव कदम उठाए जाएं, लेकिन इससे मेट्रो स्टेशन के सामान्य संचालन और उसकी कार्यप्रणाली प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने वकील शन्नू बघेल की ओर से दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए ये निर्देश दिए। याचिका में मेट्रो स्टेशनों के पेड और अनपेड दोनों क्षेत्रों में साफ-सुथरे और पर्याप्त ...