नई दिल्ली, अक्टूबर 4 -- हाईकोर्ट ने डीडीए-डीएमआरसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, मामले में अगली सुनवाई कल होगी नई दिल्ली, कासं। करोलबाग में भूमिगत मेट्रो निर्माण के दौरान पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के आरोपों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा, अधिकारी इस मामले में आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने अधिकारियों से जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्तूबर को होगी。 यह भी पढ़ें- आंखें मूंदकर नहीं बैठ सकते हैं, दिल्ली मेट्रो निर्माण में पेड़ों को नुकसान पर HCयाचिका का विवरण अधिवक्ता अर्पित भार्गव ने याचिका में कहा, करोलबाग में देशबंधु गुप्ता रोड पर उ...