आगरा, जनवरी 29 -- मेट्रो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक और सिविल इंजीनियर के विरुद्ध बीएनएस की धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने को लेकर अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्युंजय श्रीवास्तव ने थाना सदर से आख्या तलब करते हुए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 31 जनवरी की तिथि नियत की है। अधिवक्ता समीर ने आरोप लगाया कि 28 नवंबर 2025 की रात वह कैंट स्टेशन से घर जा रहे थे। प्रतापपुरा और कमिश्नरी के बीच खुले कट से अचानक एक मेट्रो कर्मी सिर पर सामान रखकर सामने आ गया। उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने कार को दाईं ओर मोड़ते हुए ब्रेक और हैंड ब्रेक लगाए। इससे मेट्रो कर्मी की जान तो बच गई, लेकिन वहां रखे भारी पत्थरों से कार टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और कार भी क्षतिग्रस्त हो गई।
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